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भारतीय रेलवे में सफर करते समय आप ये 7 कानूनी अधिकार जानते हैं क्या?

7 law during traveling in train

भारतीय रेलवे हर दिन लाखों यात्रियों को देश के कोने-कोने तक पहुंचाता है। चाहे आप जनरल कोच में सफर करें या AC बोगी में, एक यात्री के रूप में आपके कुछ कानूनी अधिकार (Legal Rights) होते हैं, जिनका आपको पूरा लाभ मिल सकता है — बशर्ते आप उन्हें जानते हों।

दुर्भाग्य से, ज्यादातर यात्रियों को यह जानकारी नहीं होती, और इसी कारण वे कभी-कभी अवैध जुर्माना, असुविधा, या गलत व्यवहार का शिकार हो जाते हैं।
इस लेख में हम विस्तार से बात करेंगे रेलयात्रियों के 7 कानूनी अधिकारों के बारे में — जो हर भारतीय को जानना चाहिए।

1. ट्रेन लेट होने पर पूरा रिफंड पाने का अधिकार

अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे अधिक देर से चलती है, और आपने टिकट कैंसिल कर दिया है या ट्रेन छोड़ दी है, तो आपको पूरा किराया वापस पाने का हक़ है।

➤ किन स्थितियों में लागू होता है?

🧾 2. गलती से गलत ट्रेन या तारीख बुक होने पर सुधार का अधिकार

अगर आपने गलती से:

तो रेलवे आपको टिकट में सुधार का एक अवसर देता है।

➤ कैसे करें सुधार?

3. अवैध वसूली या बदसलूकी पर शिकायत दर्ज कराने का अधिकार

अगर किसी टीटीई, पुलिस या रेलवे स्टाफ ने:

तो आप उसके खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

➤ कहां करें शिकायत?

कानून: रेलवे एक्ट, 1989 के तहत कर्मचारी द्वारा अनुचित व्यवहार या अवैध मांग दंडनीय है।

4. सामान की सुरक्षा और नुकसान पर मुआवज़ा पाने का अधिकार

अगर आपकी यात्रा के दौरान:

तो आपको रेलवे से मुआवज़ा पाने का अधिकार है।

➤ कैसे करें दावा?

मूल्यवान सामान ले जा रहे हों तो रेलवे की पार्सल बुकिंग के साथ बीमा कराएं।

5. शारीरिक रूप से असमर्थ यात्रियों के लिए विशेष अधिकार

भारतीय रेलवे ने विशेष रूप से:

के लिए आरक्षण, व्हीलचेयर, छूट और सहायक सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान रखा है।

➤ अधिकार क्या-क्या हैं?

टिप: इन सेवाओं के लिए पहले से आवेदन करना जरूरी है, खासकर व्हीलचेयर या अटेंडेंट सुविधा के लिए।

6. टिकट ट्रांसफर (स्थानांतरण) करने का कानूनी अधिकार

क्या आप जानते हैं कि आप अपना कन्फर्म टिकट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं?

➤ किन स्थितियों में?

➤ कैसे करें?

नियम: टिकट केवल एक बार ही ट्रांसफर किया जा सकता है।

7. RAC और वेटिंग लिस्ट यात्रियों के लिए बर्थ का अधिकार

अगर आपकी टिकट RAC है और ट्रेन में खाली बर्थ बची हैं, तो TT को वह बर्थ आपको देना अनिवार्य है।

➤ क्या होता है आमतौर पर?

टिप: यदि ऐसा नहीं होता है, तो आप ट्रेन में ही 139 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं और तुरंत कार्यवाही हो सकती है।

बोनस: शिकायत और सहायता के लिए प्लेटफॉर्म

सुविधाउपयोग
139 हेल्पलाइनकॉल या SMS से शिकायत
रेल मदद ऐपऑनलाइन शिकायत दर्ज करना
IRCTC वेबसाइटटिकट सुधार, रिफंड, TDR
रेलवे सुरक्षा बल (RPF)182 नंबर पर कॉल करके सुरक्षा सहायता

यात्रियों के ये अधिकार क्यों ज़रूरी हैं?

इन अधिकारों का उद्देश्य है यात्रियों को:

अगर हर यात्री अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा, तो भारतीय रेलवे का सफर और भी सुरक्षित, न्यायपूर्ण और भरोसेमंद बनेगा।

निष्कर्ष

भारतीय रेलवे सिर्फ एक परिवहन प्रणाली नहीं, बल्कि हर भारतीय का रोज़मर्रा का साथी है।
इसलिए आपके अधिकार जानना और उनका सही उपयोग करना उतना ही जरूरी है जितना टिकट लेना।

अगली बार जब आप ट्रेन से सफर करें, अपने इन कानूनी अधिकारों को याद रखें — ताकि कोई आपको बेवजह डरा न सके और आप पूरे आत्मविश्वास से यात्रा कर सकें।

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